उन्होंने कहा कि सरकार इसे स्पेकुलेटिव असेट मानती है. यहीं कारण है कि अन्य स्पेकुलेटिव असेट जैसे हॉर्स रेसिंग की तरह ही क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. साथ ही टोटल अमाउंट पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटने का प्रावधान है.
Tax On Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को लगेगा झटका, बिना मुनाफे के लेनदेन पर भी चुकाना होगा टैक्स
By: ABP Live | Updated at : 18 Feb 2022 04:15 PM (IST)
TDS On Cryptocurrency: नए वित्तीय से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करने वाले निवेशकों को उससे होने वाले कमाई पर 30 फीसदी टैक्स ( Tax) चुकाना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी कैपिटल गेस टैक्स ( Capital Gain Tax) लगाने का ऐलान किया था. लेकिन आपको बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा. ऐसे क्रिप्टो में करने वाले निवेशकों को एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके.
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि क्रिप्टो को लाभ में बेचने पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. लेकिन लाभ में नहीं बेचने पर भी एक प्रतिशत का टीडीएस देना होगा जिससे ये पता चलेगा कि कहां-कहां क्रिप्टो का लेनदेन हुआ है. उन्होंने कहा कि आरबीआइ की तरफ से प्रस्तावित डिजिटल रुपये को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, बाकी अन्य को डिजिटल असेटकी श्रेणी में रखा जाएगा. आरबीआइ की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी का उपयोग सिर्फ दो कारोबारियों के बीच ही होगा या इसका खुदरा उपयोग भी किया जा सकेगा, इस पर फैसला आरबीआइ करेगा.
Crypto Tax: क्रिप्टो में गिफ्ट लेने क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? या देने से पहले एक बार सोच लें, हर ट्रांजैक्शन पर इतना देना होगा टैक्स
संसद में 2 फरवरी को पेश आम बजट में क्रिप्टो संपत्ति (Crypto asset) से होने वाली कमाई पर टैक्स क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? का नियम लगाया गया है. बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि क्रिप्टो पर टैक्स लगेगा. क्रिप्टोकरंसी रखने वाले और क्रिप्टो का बिजनेस करने वाले लोग बहुत पहले से टैक्स (Crypto Tax) के नियमों का इंतजार कर रहे थे. सरकार ने कहा है कि क्रिप्टो के लेनदेन (Crypto Transaction) पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. क्रिप्टो पर टैक्स लगने से यह नई संपत्ति (एसेट) के मुख्यधारा में आने का रास्ता साफ हो गया है. भारत में क्रिप्टो एसेट का दायरा बहुत बड़ा है करोड़ों रुपये का निवेश (Crypto investment in india) हुआ है.
क्रिप्टो पर कैसे और कितना लगेगा टैक्स
क्रिप्टो के निवेश से होने वाली कमाई चाहे वह शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में, उस पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसमें क्रिप्टोकरंसी और नॉन फंजीबल टोकन या NFT को शामिल किया गया है. इसका अर्थ हुआ कि अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से 1 लाख रुपये की कमाई होती है तो उस राशि पर 30 परसेंट का टैक्स (Crypto Tax) लगेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं. आपका टैक्स स्लैब कुछ भी हो, लेकिन क्रिप्टो से कमाई करते हैं तो उसका 30 परसेंट टैक्स देना होगा.
क्रिप्टोकरंसी में निवेश पर अगर यूजर को घाटा होता है, तो उस घाटे को सेट ऑफ नहीं कर सकते. क्रिप्टो से होने वाले फायदे के साथ घाटे को सेट ऑफ नहीं कर सकते. क्रिप्टो एसेट पर कोई डिडक्शन नहीं दिया जाएगा. हालांकि क्रिप्टो के ‘कॉस्ट ऑफ एक्वीजिशन’ पर डिडक्शन दिया जाएगा. एक्वीजिशन कॉस्ट में एक्सचेंज की ट्रेडिंग फी और फिएट डिपॉजिट फीस आएगी. डिजिटल एसेट क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? के ट्रांसफर पर होने वाले प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ एक्वीजिशन को घटा दें और इसे 30 परसेंट के साथ भाग दें. जो रिजल्ट आएगा उतना आपको क्रिप्टो पर कुल टैक्स बनेगा. इसके अलावा क्रिप्टो में पेमेंट किया जाता है तो एक्सचेंज सभी पेमेंट पर 1 परसेंट टीडीएस काटेंगे.
क्रिप्टो गिफ्ट पर टैक्स
क्रिप्टो में अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट लेता है तो उसे 30 परसेंट टैक्स देना होगा. यानी देने वाले को नहीं बल्कि क्रिप्टो लेने वाले व्यक्ति को 30 परसेंट टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, रमेश ने मुकेश को क्रिप्टो गिफ्ट में 1000 रुपये ट्रांसफर किए तो टैक्स (Crypto Tax) कटने के बाद मुकेश के हाथ में 700 रुपये ही आएंगे.
बजट में साफ बताया गया है कि अगर आप प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो बेचते हैं और उस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में कोई भी पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर 1 परसेंट टीडीएस लगेगा. बजट से स्पष्ट हो गया क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? कि क्रिप्टो रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देना या टैक्स चोरी करना भारी गुनाह होगा. इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी.
क्या क्रिप्टो में हुए नुकसान पर भी लगेगा टैक्स? सरकार ने इस मामले पर दी पूरी जानकारी
बजट (Budget 2022) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि डिजिटल वर्चुअल असेट्स पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा. उनके इस ऐलान के बाद से ही क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करने वाले और निवेश क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? की चाह रखने वालों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं. हालांकि वित्त मंत्री ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी का नाम लिया था. यहीं कारण है कि अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी दी जा रही है. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने स्पष्ट किया है कि किसी क्रिप्टो में निवेश करने वालों को कमाई पर 30 प्रतिशत का टैक्स अदा करना होगा.
नुकसान पर भरपाई की व्यवस्था नहीं
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि क्रिप्टो पर नुकसान होता है तो भरपाई की कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने साफ किया कि अगर किसी वित्त वर्ष में आपको क्रिप्टो में निवेश से घाटा होता है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. लेकिन एक पूरे वित्त वर्ष में कुल लाभ-हानि पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में समान टैक्स की दरें हैं.
Crypto is a speculative transaction, so we are taxing it at a 30% rate. No one knows the real value of Ethereum. Their rate daily fluctuates. One who earns income through crypto will have to now pay 30%. This is the new policy of the govt: Finance Secretary TV Somanathan
— ANI (@ANI) February 2, 2022
कृषि छोड़ अन्य सभी मद से होने वाली कमाई पर टैक्स
वहीं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है. कृषि को छोड़कर अन्य किसी भी मद से होने वाली कमाई टैक्सेबल है. उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई कैपिटल गेन है, व्यापार से होने वाली कमाई है या स्पेकुलेटिव इनकम. कुछ लोग क्रिप्टो असेट को घोषित करते हैं और कुछ नहीं. ऐसे में सरकार ने एक समान दर से 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया है.
टीवी सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो की वास्तविक वैल्यू कोई नहीं जानता. इनके रेट्स में बदलाव होते रहता है. सरकार की नई नीति है कि क्रिप्टो पर होने वाली कमाई पर अब 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
Tax On Crypto: क्या है सरकार का क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30% टैक्स का फार्मूला, विशेषज्ञों से जानें पूरी कैलकुलेशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया। इसके तहत क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर अब 30 क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? फीसदी का टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर 1 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। सरकार के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी उपहार के तौर पर देने पर भी यह कीमती उपहार लेने वाले को भी 30 फीसदी टैक्स भरना होगा। आखिर क्या है सरकार का फार्मूला, किस तरह भरना होगा टैक्स और कितना कटेगा टीडीएस। आइए जानते हैं इसे आसान शब्दों में समझाने के लिए क्रिप्टो विशेषज्ञ हनीफ शेख ने क्या कैलकुलेशन बताया।
विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया। इसके तहत क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर अब 30 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर 1 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। सरकार के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी उपहार के तौर पर देने पर भी यह कीमती उपहार लेने वाले को भी 30 फीसदी टैक्स भरना होगा। आखिर क्या है सरकार का फार्मूला, किस तरह भरना होगा टैक्स और कितना कटेगा टीडीएस। आइए जानते हैं इसे आसान शब्दों में समझाने के लिए क्रिप्टो विशेषज्ञ हनीफ शेख ने क्या कैलकुलेशन बताया।
क्रिप्टो से आय का इतना हिस्सा कटेगा
वित्त मंत्री ने अपने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टोकरेंसी शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट पर हुए एलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल असेट से होने कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया। इसको लेकर अपसोशल नेटवर्क के सीईओ और क्रिप्टो विशेषज्ञ हनीफ शेख का कहना है कि मान लीजिए आपने क्रिप्टोकरेंसी में 1 लाख रुपये का निवेश किया, इस निवेश के बाद आपको 50 हजार रुपये का फायदा हुआ, तो सरकार टैक्स के रूप में इस 50 हजार रुपये के मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स काटेगी यानी क्रिप्टो से आपको हुई इस कमाई में से 15000 रुपये सरकार के खाते में जाएंगे।
1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30% टैक्स, जानें क्या है नियम
यूनियन बजट प्रस्तुत करने के दौरान वित्त मंत्री क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे। जिसमें क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने की बात कही गई थी। अब 1 अप्रैल से ये यह नियम लागू हो रहा है। यानी अगर आप क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल संपत्ति से कुछ भी अर्जित करते हैं तो आपको उस पर 30% ब्याज देना होगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखकर किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी बड़ी बातें-
BitsAir के कुणाल जगदले कहते हैं, 'नए टैक्स प्रणाली के तहत क्रिप्टोकरेंसी पर 1 अप्रैल 2022 से 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। हमें उम्मीद है कि क्रिप्टो निवेशक लम्बे समय तक के लिए अपने पैसे को होल्ड करेंगे।'
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